कासगंज में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हत्या के एक आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने आरोपी को 1,05,000 रुपए के अर्थ दंड से भी दण्डित किया है। अर्थ दंड अदा ना करने पर आरोपी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतने का
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आपको बता दे न्यायालय ने जिस हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसका नाम विमलेश उर्फ मुखिया पुत्र रामविलास है। आरोपी कासगंज जिले के थाना पटियाली क्षेत्र के नगला भूरी का रहने वाला है।
आरोपी के खिलाफ 2016 में नगला भूरी के ही रहने वाले कर्मवीर पुत्र किताब सिंह ने अपने पिता गुलाब सिंह की हत्या का मामला दर्ज कराया था। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार की प्रभावी पैरवी के चलते दोषी किया गया। न्यायालय ने आरोपी विमलेश उर्फ मुखिया को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपी को 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से भुगतने का फैसला सुनाया है।